बिहार में रोजगार के लिए 10 लाख रुपये देगी सरकार, जानिए क्या हैं शर्तें & योग्यता

बिहार उद्योग विभाग कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को अब मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना शुरू कर रहा है। 

इस योजना के साथ लोन पर  रुपए मिलेगा, स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर काम करेंगे।
इसके तहत कुशल श्रमिक समूहों को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक
की राशि उपलब्ध कराएगी। 

हर समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल होंगे। इस 10 लोगो के का समूह उन्ही लोगो को बनाया जाएगा जो एक ही प्रकार का काम करते है। इस योजना में जुड़ने वाले को कम से कम 1 साल का अनुभव या प्रशिक्षण जरूरत है, आगे चलकर उन्हें सरकारी psu से जोड़ा जाएगा तथा उसके साथ प्रशिक्षण भी मिलेगा।   ताकि उनको दीर्घकालीन सहायता प्रदान की जा सके।

प्रत्येक जिले में दो CFC बनाया जायेगा:- read below:-

इस योजना में जुड़े लोगों को हैंडहोल्डिंग करने के लिए 2020-21 तक राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 2 commom facillitate centre का निर्माण किया जायेगा जिससे जीएम डीआईसी को किश्तों में राशि दी जाएगी। इसके लिए 4 करोड़ रुपए की राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है।लोन बैंकों से प्रधानमंत्री एमएसएमई योजना के तहत दिए जाएंगे। इसकी गारंटी भारत सरकार की होगी। लोन किश्तों में चुकाएंगे।

 योजना की स्वीकृति, संचालन और पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। 
विभाग ने पहले मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना शुरू की थी। इसके तहत हर जिले में दो या उससे अधिक क्लस्टर बनाए जाने थे। अब इस योजना को बदलकर मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना कर दिया गया है।


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